Connect with us

उत्तराखंड में दाखिल खारिज की राह हुई आसान, अब पहले की तरह होंगे काम…

उत्तराखंड

उत्तराखंड में दाखिल खारिज की राह हुई आसान, अब पहले की तरह होंगे काम…


Uttarakhand News: उत्तराखंड के शहरी क्षेत्रों में अब दाखिल खारिज को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा है। धामी सरकार ने जनता के हित में बड़ा फैसला लिया है। शहरी क्षेत्रों में दाखिल खारिज का पेच दूर हो गया है। अब सभी निकाय क्षेत्रों में पहले की तरह जमीनों का दाखिल-खारिज हो सकेगा। जिसके लिए प्रक्रिया तय कर दी गई है।

यह भी पढ़ें 👉  देहरादून में आयोजित हुआ अंतरराष्ट्रीय ब्रिक्स अकादमिक मिड-टर्म सम्मेलन…

मीडिया रिपोर्टस के अनुसार प्रदेश सरकार ने गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम 1901) बनाने की प्रक्रिया तय है, जबकि संशोधन 2022 लागू कर दिया है। राज्यपाल की संस्तुति के बाद प्रमुख सचिव हीरा सिंह बोनाल की ओर से इस संबंध में गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि लंबे समय से दाखिल खारिज और भू- त्रुटि सुधार संबंधी मामलों का निपटारा नहीं हो पा रहा था। अब पूर्व की भांति दाखिल खारिज और भूलेख संबंधी त्रुटि के लिए राजस्व विभाग के अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी बना दिया गया है।

यह भी पढ़ें 👉  चारधाम यात्रा: गंगोत्री-यमुनोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुले…

गौरतलब है कि दिसंबर 2020 में हाईकोर्ट ने एक मामले में लैंड रेवेन्यू (एलआर) एक्ट में राजस्व विभाग के कार्यों को नगर निकाय की सीमा में म्यूनिसिपल कार्पोरेशन एक्ट 1975 के तहत कराने के आदेश दिए थे। कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 243 क्यू में नगर पंचायत, नगरपालिका, नगर निगम ही दाखिल खारिज करेंगे। जिसके बाद से असमंजस की स्थिति पैदा हो गई थी।

यह भी पढ़ें 👉  संवेदनशीलता, ईमानदारी और सेवा भाव से निभाएं जिम्मेदारी : सीपी राधाकृष्णन…
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in उत्तराखंड

उत्तराखंड

उत्तराखंड

ADVERTISEMENT

Categories

Advertisement
Advertisement

ट्रेंडिंग खबरें

To Top