Connect with us

ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, फैसले को लगाई मुहर…

उत्तराखंड

ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, फैसले को लगाई मुहर…


EWS Quota: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) को दिए गए आरक्षण को लेकर ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के फैसले पर मुहर लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण को वैध बताते हुए, इससे संविधान के उल्‍लंघन के सवाल को नकार दिया।

यह भी पढ़ें 👉  एक-एक प्रभावितों को राहत पंहुचाने तक क्षेत्र में ही जमे रहेंगे विभागीय अधिकारी; डीएम

मीडिया रिपोर्टस के अनुसार चीफ जस्टिस यूयू ललित के नेतृत्व में 5 जजों की पीठ ने 3:2 से संविधान के 103वें संशोधन के पक्ष में फैसला सुनाया। हालांकि, चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस रवींद्र भट ने EWS कोटा के खिलाफ अपनी राय रखी। बाकी तीन जजों ने कहा यह संशोधन संविधान के मूल भावना के खिलाफ नहीं है।

यह भी पढ़ें 👉  1456 अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री ने प्रदान किये नियुक्ति पत्र

बताया जा रहा है कि EWS कोटे में सामान्य वर्ग को 10 फीसदी आर्थिक आधार पर आरक्षण मिला हुआ है। इस फैसले को  चुनौती दी गयी थी। शीर्ष अदालत ने आरक्षण पर रोक लगाने से इनकार किया था । इस फैसले के साथ ही अब देश में आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण जारी रहेगा।

यह भी पढ़ें 👉  रुद्रप्रयाग: नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (NSP) पर छात्रवृत्ति हेतु पात्र छात्र छात्राएं शीघ्र कर लें आवेदन
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in उत्तराखंड

उत्तराखंड

उत्तराखंड

ADVERTISEMENT

Advertisement
Advertisement

ट्रेंडिंग खबरें

To Top