Connect with us

हाईकोर्ट ने शासन को दिया बड़ा झटका, ये आदेश किए निरस्त…

उत्तराखंड

हाईकोर्ट ने शासन को दिया बड़ा झटका, ये आदेश किए निरस्त…


उत्तराखंड हाईकोर्ट से बड़ी खबर आ रही है। कोर्ट ने धामी सरकार को बड़ा झटका दिया  है। बताया जा रहा है कि कोर्ट ने खटीमा के ब्लॉक प्रमुख पद से हटाए गए रंजीत सिंह को निलंबित करने का आदेश असंवैधानिक करार देते हुए निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने ये फैसला रंजीत की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। जिससे उनकी बहाली का रास्ता साफ हो गया है।

यह भी पढ़ें 👉  Naughty Little Monkeys | (PDF, EPUB, eBook)

मीडिया रिपोर्टस के अनुसार शासन ने खटीमा निवासी चंद्रशेखर मुंडिया की शिकायत पर पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्यवाही करते हुए 10 अगस्त को ब्लॉक प्रमुख को पद से हटा दिया था। जिसपर ब्लॉक प्रमुख रंजीत सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सरकार के उन्हें पद से हटाने के आदेश को चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया था कि उनके विरुद्ध लगाए गए आरोप निराधार हैं। सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि ब्लॉक प्रमुख पर गंभीर आरोप है।

यह भी पढ़ें 👉  Das Schlimmste kommt noch oder Fast eine Jugend : (PDF)

बताया जा रहा है कि पंचायती राज अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत निलंबन की कार्यवाही की गई है। प्रमुख ने वित्तीय अनियमितताएं कीं हैं। आरोप था कि उन्होंने अपने पिता को भी विकास कार्य आवंटित किए हैं। मामले में आज न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ ने सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने निलंबित करने का आदेश असंवैधानिक करार देते हुए निरस्त कर महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। इससे पहले अदालत जिला पंचायत उत्तरकाशी के अध्यक्ष को हटाने के आदेश को भी निरस्त कर चुकी है।

यह भी पढ़ें 👉  Geronimo Stilton and the Kingdom of Fantasy #3: The Amazing Voyage: The Third Adventure in the Kingdom of Fantasy | Digital Book
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in उत्तराखंड

उत्तराखंड

उत्तराखंड

ADVERTISEMENT

Advertisement
Advertisement

ट्रेंडिंग खबरें

To Top