Connect with us

राजकीय शिक्षक संघ से जुडे शिक्षकों के लिए बड़े आदेश जारी, जानें…

उत्तराखंड

राजकीय शिक्षक संघ से जुडे शिक्षकों के लिए बड़े आदेश जारी, जानें…


उत्तराखंड में शिक्षकों को लेकर बड़ा अपडेट आया है। बताया जा रहा है कि महिला शिक्षिकाओं और राजकीय शिक्षक संघ से जुडे बड़े आदेश जारी हो रहा है। विभागीय एवं याह्य स्रोत के माध्यम से दैनिक वेतन पर नियोजित महिलाओं को प्रसूति अवकाश/मातृत्व अवकाश की अनुमन्यता के सम्बन्ध में आदेश जारी हुआ है। वहीं दूसरा आदेश राजकीय शिक्षक संगठन से जुड़ा  है। आइए जानते है।

यह भी पढ़ें 👉  मुख्यमंत्री धामी ने अजमेर में अखिल भारतीय उत्तराखंड धर्मशाला – तीर्थराज पुष्कर के द्वितीय तल का लोकार्पण किया

मिली जानकारी के अनुसार राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक एल०टी० एवं प्रवक्ता के रिक्त पदों पर तैनात अतिथि शिक्षक विभागीय माध्यम से मानदेय (दैनिक वेतन) पर कार्य कर रहें हैं। उक्त शासनादेश दिनांक 11 सितम्बर, 2023 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार अतिथि शिक्षिकाओं को मातृत्व अवकाश देय है।  उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 11 सितम्बर, 2023 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार अतिथि शिक्षिकाओं को मातृत्व अवकाश अनुमन्य करना सुनिश्चित करने जा रहा है। जिसके आदेश जारी किए गए है।

यह भी पढ़ें 👉  Fall of Ruin and Wrath - Download PDFs

वहीं दूसरा आदेश राजकीय शिक्षक संघ से जुड़े शिक्षकों के लिए है। बताया जा रहा है कि राजकीय शिक्षक संघ की मांग पर शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के द्वारा सभी शिक्षकों को मत का अधिकार दिए जाने पर सहमति प्रदान की गई थी,जिस पर अब माध्यमिक शिक्षा निदेशक महावीर बिष्ट के द्वारा शिक्षक संगठन से प्रस्ताव मांगा गया। शिक्षक संगठन से संविधान संशोधन हेतु प्रस्ताव मांगा गया है, साथ ही सभी शिक्षकों को मत का अधिकार देने के साथ ही प्रांत से लेकर मंडल, जिला और ब्लॉक स्तर तक कार्यकारिणी का चुनाव भी एक ही दिन में करवाया जाएगा।

यह भी पढ़ें 👉  Paměti gejši : [PDF, EPUB]

 

 

 

Continue Reading

More in उत्तराखंड

उत्तराखंड

उत्तराखंड

ADVERTISEMENT

Advertisement
Advertisement

ट्रेंडिंग खबरें

To Top