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समूह ‘ग‘ के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करने वाले युवाओं के लिए बड़ी खबर, आयोग ने दिया एक और मौका…

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समूह ‘ग‘ के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करने वाले युवाओं के लिए बड़ी खबर, आयोग ने दिया एक और मौका…


उत्तराखंड में सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले युवाओं के लिए जरूरी खबर है। अगर आपने औषधि निरीक्षक (ग्रेड-2) समूह ‘ग‘ के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन किया था , तो बता दें कि आयोग ने उम्मीदवारों को एक और मौका दिया है। उम्मीदवारों ने ऑनलाइन आवेदन पत्र में की गयी प्रविष्टियों में संशोधन / परिवर्तन (Edit/Correction) किये जाने के लिए विंडो खोल दी है।

मिली जानकारी के अनुसार औषधि निरीक्षक (ग्रेड-2) के रिक्त 19 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 06 अक्टूबर 2023 तक आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को अंतिम अवसर प्रदान करते हुये अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में की गयी प्रविष्टियों में संशोधन / परिवर्तन (Edit/Correction) किये जाने हेतु केवल एक बार के लिए आयोग की बेवसाइट Psc.uk.gov.in पर Online Edit Window लिंक दिनांक 12.10.2023 से दिनांक 21.10.2023 (रात्रि 11:59:59 बजे तक) तक खोला गया है, Edit / Correction) हेतु उक्त लिंक की समयावधि 10 दिन होगी। जिसके संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए है।

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बताया जा रहा है कि जिन अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन प्रक्रिया पूर्ण की है, केवल वह अभ्यर्थी ही अपने ई-मेल आई०डी० एवं पासवर्ड से लॉग-इन कर पायेंगे।  लॉग-इन करने के पश्चात् अभ्यर्थी विज्ञापन के शर्तानुसार अपने भरे हुए डाटा में (मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल आई०डी० को छोड़कर) आवश्यकतानुसार संशोधन कर पायेंगे।अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में Edit / Correction की प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी, उसके पश्चात् ही आवेदन पत्र में डाटा Update हो सकेगा।

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वहीं Edit / Correction की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् Edited Data ही अंतिम माना जायेगा।  अभ्यर्थी द्वारा श्रेणी / उपश्रेणी में परिवर्तन किये जाने पर अभ्यर्थी को परिवर्तित श्रेणी/उपश्रेणी का शुल्क विज्ञापन की शर्तों के अनुसार देय होगा। किन्तु अगर अभ्यर्थी केवल ऐसी उपश्रेणी (डी०एफ०एफ० उ०म० इत्यादि) में बदलाव करता है, जिससे शुल्क में कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो उस उपश्रेणी में बदलाव का कोई शुल्क देय नही होगा। अभ्यर्थी को अन्य फील्डस में परिवर्तन / त्रुटि सुधार करने पर कोई शुल्क देय नहीं होगा। अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में दिये गये शुल्क को रिफंड नहीं किया जाएगा।

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