Connect with us

उत्तराखंड में कर्मियों के लिए शासन ने जारी किया बड़ा आदेश, पढें..

उत्तराखंड

उत्तराखंड में कर्मियों के लिए शासन ने जारी किया बड़ा आदेश, पढें..


उत्तराखंड में शासन से बड़ी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि धामी सरकार ने कर्मियों को सौगात दी है। बताया जा रहा है कि शासन ने राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा यू.जी.सी. वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों के डीए का आदेश जारी कर दिया है। आइए जानते है कितनी मिलेगी सैलरी..

यह भी पढ़ें 👉  Thistlefoot - Online Books

मिली जानकारी के अनुसार जारी आदेश में लिखा है कि राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित् कर्मचारियों तथा यू.जी.सी. वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों, जिन्हें सातवां पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य किया गया है, को पूर्व निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन उन्हें दिनांक 01-07-2023 से मूल वेतन में अनुमन्य महंगाई भत्ते की वर्तमान दर 42% को बढ़ाकर 46% प्रतिमाह किये जाने की  राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गई है।  अब 01 जुलाई, 2023 से बढ़ी हुई दर पर मंहगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा।

यह भी पढ़ें 👉  नैनीताल: मुख्यमंत्री ने जनता से मुलाकात कर सुनी समस्याएं

गौरतलब है कि 01 जनवरी, 2023 से 42% की दर से प्रतिमाह महंगाई भत्ता अनुमन्य किया गया था। अब जुलाई से बढ़े हुए भत्ते के अनुसार सैलरी आएगी। बताया जा रहा है कि कार्मिकों को दिनांक: 01 जुलाई, 2023 से दिनांक: 31 दिसम्बर, 2023 तक के पुनरीक्षित मंहगाई भत्ते के अवशेष (एरियर) का भुगतान नकद किया जायेगा। 01 जनवरी, 2024 से मंहगाई भत्ते का भुगतान नियमित वेतन के साथ किया जायेगा परन्तु अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित कार्मिकों के पेंशन अंशदान नियोक्ता के अंश के साथ नई पेंशन योजना से सम्बन्धित खाते में जमा की जायेगी।

यह भी पढ़ें 👉  Creative Capital: Georges Doriot and the Birth of Venture Capital - Epub
Continue Reading

More in उत्तराखंड

उत्तराखंड

उत्तराखंड

ADVERTISEMENT

Advertisement
Advertisement

ट्रेंडिंग खबरें

To Top