Connect with us

उत्तराखंड के पूर्व डीजीपी बीएस सिद्धू को हाईकोर्ट ने दी राहत, गिरफ्तारी पर लगी रोक…

उत्तराखंड

उत्तराखंड के पूर्व डीजीपी बीएस सिद्धू को हाईकोर्ट ने दी राहत, गिरफ्तारी पर लगी रोक…


Uttarakhand News: उत्तराखंड के पूर्व डीजीपी बीएस सिद्धू को राहत देती खबर आ रही है। हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। बताया जा रहा है कि उन पर वन भूमि पर कब्जा करने व अवैध रूप से पेड़ काटने के आरोप है। मामले में अभी उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। वहीं कोर्ट ने सिद्धू से जांच में सहयोग करने के लिए कहा है। साथ ही सरकार से भी जवाब तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई 16 नवंबर को होगी।

यह भी पढ़ें 👉  नगर निगम देहरादून में 46 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास – लोकापर्ण

मीडिया रिपोर्टस के अनुसार वन भूमि पर कब्जा करने व अवैध रूप से पेड़ काटने के आरोप में पूर्व पुलिस महानिदेशक बीएस सिद्धू पर 2013 में भी मुकदमा हुआ था, जो विचाराधीन है और फिर उसी मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। ऐसे में कोर्ट ने सिद्धू की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए उनसे जांच में सहयोग करने के लिए कहा है। सरकार से एक आरोप में दो बार मुकदमा दर्ज करने पर स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा है। अगली सुनवाई 16 नवंबर को होगी।

यह भी पढ़ें 👉  मुख्यमंत्री ने दिया बार एसोसिएशन की विभिन्न समस्याओं के समाधान का आश्वासन

बताया जा रहा है कि जहां एक और पूर्व डीजीपी सिद्धु की गिरफ्तारी के कयास लगाए जा रहे थे। वहीं सिद्धु ने कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि नियमानुसार एक आरोप के लिये दो मुकदमे दर्ज नहीं किये जा सकते। उन्होंने याचिका में कहा है कि 23 अक्टूबर को उनके विरुद्ध दर्ज मुकदमे को निरस्त किया जाय। याचिका पर आज कोर्ट मे सुनवाई । मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय मिश्रा की एकलपीठ में हुई।

यह भी पढ़ें 👉  मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दी मकर संक्रांति पर्व की शुभकामनाएं
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in उत्तराखंड

उत्तराखंड

उत्तराखंड

ADVERTISEMENT

Advertisement
Advertisement

ट्रेंडिंग खबरें

To Top