Connect with us

जोशीमठ भू-धंसाव मामले में सुप्रीम कोर्ट ने की याचिका खारिज, कही ये बात…

उत्तराखंड

जोशीमठ भू-धंसाव मामले में सुप्रीम कोर्ट ने की याचिका खारिज, कही ये बात…


जोशीमठ भू-धंसाव मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई कर बड़ा फैसला सुनाया है। बताया जा रहा है कि कोर्ट ने जोशीमठ भू-धंसाव को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने और केंद्र को निर्देश देने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को छूट दी कि वह उत्तराखंड हाईकोर्ट जा सकता है और वहां इस आपदा को ‘राष्ट्रीय आपदा’ घोषित करने की मांग कर सकता है।

मीडिया रिपोर्टस के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर CJI डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जस्टिस जे बी पारदीवाला की बेंच सुनवाई की। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केस को वापस उत्तराखंड हाईकोर्ट भेज दिया है।  SC ने याचिकाकर्ता को इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए याचिका के साथ उत्तराखंड HC जाने की अनुमति दी है। इसी के साथ सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र की ओर से जोशीमठ में प्रभावित लोगों को राहत मुहैया कराने की मांग को भी नकार दिया। साथ ही मामले में दखल से भी इनकार कर दिया।

यह भी पढ़ें 👉  उत्तराखंड में हेल्थ इमरजेंसी अलर्ट, रैपिड रिस्पांस टीमें गठित

बताया जा रहा है कि इस मामले में ज्योतिष्पीठ के जगद्गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। कोर्ट ने कहा कि मामले की हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा है।  ऐसे में पहले सिद्धांत में हाईकोर्ट को सुनवाई करने देनी चाहिए। वहीं मामले में उत्तराखंड सरकार ने कोर्ट से कहा कि राज्य सरकार पूरी गंभीरता से काम कर रही और स्थानीय लोगों की मदद कर रही है।

यह भी पढ़ें 👉  जिलाधिकारी ने जिला महिला चिकित्सालय से किया विशेष टीकाकरण अभियान की शुरुआत

दूसरी ओर मामले में याचिकाकर्ता का कहना है कि जोशीमठ में आज जो भी हो रहा है वह खनन, बड़ी-बड़ी परियोजनाओं का निर्माण और उसके लिए किए जा रहे ब्लास्ट के चलते हो रहा है। यह बड़ी आपदा का संकेत है। कहा कि नगर में लंबे समय से भू-धंसाव हो रहा है। लोग इसको लेकर आवाज उठाते आ रहे हैं लेकिन सरकार की ओर से इसे गंभीरता से नहीं लिया गया।

यह भी पढ़ें 👉  आपदा प्रभावितों को बांटी 7.85 लाख की अहेतुक सहायता राशि
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in उत्तराखंड

उत्तराखंड

उत्तराखंड

ADVERTISEMENT

Advertisement

ट्रेंडिंग खबरें

To Top