Connect with us

Instagram-Facebook के लिए लागू हो सकते हैं ये नए नियम, जानें डिटेल्स…

उत्तराखंड

Instagram-Facebook के लिए लागू हो सकते हैं ये नए नियम, जानें डिटेल्स…


अगर आप सोशल मीडिया यूर्जस है तो आपके लिए काम की खबर है। Instagram, Facebook के लिए नए नियम लाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इसमें पर्सनल डेटा को डिलीट करने का प्रावधान है। खासकर आप 3 साल तक इसे यूज नहीं करते हैं तो ये कार्रवाई की जा सकती है। अगर आप एक से ज्यादा अकाउंट्स हैं तो आपके लिए यह काम की खबर हो सकती है।

रिपोर्ट के मुताबिक, भारत सरकार को उन यूजर्स के पर्सनल डेटा को स्थायी रूप से हटाने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की आवश्यकता हो सकती है जो लगातार कम से कम तीन सालों से अपने अकाउंट्स से “पूरी तरह से दूर” हैं। अगर किसी यूजर ने तीन साल से अकाउंट ओपन नहीं किया है तो उस अकाउंट पर कार्रवाई हो सकती है।  बताया जा रहा है कि ये DPDP एक्ट का ही पार्ट है। इस लॉ को अगस्त में ही बनाया गया था। यूजर्स के बीच यह चर्चा का विषय है और इस पर एक्शन प्लान बनाया जा रहा है। इस नियम को सोशल मीडिया को लेकर ही बनाया गया है।

यह भी पढ़ें 👉  पेंशन आधार सीडिंग व यूसीसी पंजीकरण में तेजी लाएं: डीएम बागेश्वर

बताया जा रहा है कि अगस्त में अधिसूचित किए गए एक कानून को चलाने के लिए कम से कम 25 नियम बनाने होंगे। सरकार को यह भी अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी प्रावधान के लिए अतिरिक्त नियम बना सके, जिसे वह जरूरी समझे। इस कानून में से एक नियम बच्चों की उम्र वेरिफाई करने का है, ताकि वो ऑनलाइन चीजें इस्तेमाल न कर सकें। इसमें कंपनियों को 18 साल से कम उम्र वालों के लिए अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने देने से पहले उनके माता-पिता की मंजूरी लेनी होगी। ये कंपनियों के लिए थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इस कानून में ये नहीं बताया गया है कि उम्र कैसे वेरिफाई करनी है।

यह भी पढ़ें 👉  मुख्यमंत्री के निर्देश पर पत्रकारों के लिए मंगलवार को लगेगा स्वास्थ्य सुरक्षा कैम्प

ड्राफ्ट में कहा गया है कि कुछ पब्लिकली उपलब्ध पर्सनल हेल्थकेयर प्रोफेशनल, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, मेडिकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, हेल्थकेयर प्रोफेशनल, हेल्थ सर्विस और मेंटल हेल्थकेयर एस्टेब्लिशमेंट का पर्सनल और नॉन पर्सनल डेटा एक्सेस कर पाएं। बताया जा रहा है कि ये पब्लिक हेल्थ या एविडेंट बेस्ड रिसर्च करने में काफी मदद करेगा। सरकारी इंटीट्यूट और अथॉरिटी भी पब्लिक हेल्थ को देखते हुए इस डेटा का यूज कर पाएंगे। हालांकि इस पर लोगों की राय भी अलग हो सकती है। लेकिन समाजिक सुरक्षा को देखते हुए इस नियम को लाया गया है।

यह भी पढ़ें 👉  गुजरात के राज्यपाल से मिले,सहकारिता मंत्री, मेलों के शुभारंभ का दिया आमंत्रण
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in उत्तराखंड

उत्तराखंड

उत्तराखंड

ADVERTISEMENT

Advertisement

ट्रेंडिंग खबरें

To Top